हरिद्वार।संवाददाता
एक नौ वर्षीय बालक को अश्लील तरीके से शारीरिक संपर्क करने के मामले में अपर जिला जज/विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी युवक अतर पाल को पांच साल के कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि एक अप्रैल 2023 को नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित आश्रम में पीड़ित बालक अपने परिवार के साथ आया हुआ था। जबकि दोपहर दो बजे पीड़ित बालक आश्रम के मुख्य गेट पर खेल रहा था। इसी दौरान आश्रम आए हुए आरोपी अतर पाल पीड़ित को बहला फुसलाकर आश्रम की ऊपरी छत पर लेजाकर अश्लील हरकते करने लगा था। किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर पीड़ित बालक परिजनों के पास पहुंचा था। जहां पीड़ित बालक ने अपने परिजनों को सारी आपबीती सुनाई थी।इसके बाद पीड़ित बालक के परिजनों ने आरोपी अतर पाल पुत्र गिरवर निवासी सेठ पूरी ग्राम भोकरहेड़ी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ संबधित धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी अतर पाल को गिरफ्तार कर संबधित धारा में चालान कर जेल भेज दिया था।सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में पांच गवाह गवाह पेश किए।
मुआवजा राशि दिए जाने के निर्देश
कोर्ट ने पीड़ित बालक को मुआवजा राशि 50 हजार रूपये दिलाने व निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित कर उचित प्रतिकर राशि दिलाने के निर्देश दिए हैं।
जुर्माना राशि नही देने पर दस की अतिरिक्त सजा
पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को पीड़ित बालक से छेड़छाड़ के मामले में पांच वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को 10 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।