हरिद्वार।
सात वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज/एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 29 जून 2020 को कोतवाली लक्सर क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बच्चा घर से लापता हो गया था।काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास तलाश किया और लोगों से पूछताछ करने पर भी पता नहीं चला था। गांव में ढूंढते हुए रास्ते में पीड़ित बच्चा अपने पिता को मिला था। पीड़ित बच्चे ने सारी आपबीती अपने पिता को बताई थी। शिकायतकर्ता पिता ने उसी दिन आरोपी रोहित पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम हरसीवाला पथरी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।