हरिद्वार।
विवाहित बहन से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी भाई की जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 सितंबर 2024 में पथरी क्षेत्र में विवाहित बहन को बाइक से ले जाने के दौरान एक खेत में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता पति ने उसी दिन आरोपी भाई के खिलाफ थाना पथरी में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। यही नही,घटना के दौरान पीड़ित महिला के चोटें आई थीं। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया है कि उसने अपनी मर्जी से गैर बिरादरी के युवक से शादी की है। जिसपर उसका आरोपी भाई पीड़िता से नाराज चल रहा है।पुलिस ने शिकायतकर्ता पिता की लिखित शिकायत पर ग्राम मजलिश पुर थाना भोपा मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। पीड़ित महिला ने पुलिस व अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विचारण कोर्ट न्यायाधीश ने आरोपी विशाल की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।