*हरिद्वार ब्यूरो*
हरिद्वार।एक नाबालिग लड़की को फिल्म में हीरोइन की बहन का रोल के लिए ऑडिशन केबहाने लाकर अश्लील तरीके से छेड़छाड़ करने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी विनोद कुमार आर्य को दो साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 16 फरवरी 2021 को कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में स्थित एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत की गई थी। जिसपर शिकायतकर्ता लड़की ने उसी दिन कोतवाली नगर में आरोपी विनोद कुमार आर्य के खिलाफ बहला फुसलाकर लाकर अश्लील हरकतें करने का केस दर्ज कराया था आपुलिस ने आरोपी विनोद कुमार आर्य पुत्र रामपाल आर्य निवासी किच्छा रोड भदीपुर थाना रुद्रपुर उधमसिंह नगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शिकायतकर्ता लड़की ने पुलिस को बताया था कि कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय अखबार में बॉलीवुड में स्थापित एक हीरोइन की बहन की भूमिका निभाने के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। पीड़ित लड़की ने विज्ञापन में दर्शित मोबाइल फोन पर संपर्क किया तो आरोपी विनोद कुमार आर्य ने उसे हरिद्वार ऑडिशन देने की बात कही थी। जिसपर घटना वाले दिन शिकायतकर्ता लड़की आरोपी के बतायनुसार काशीपुर बस अड्डे पर पहुंची थी। जहां से आरोपी विनोद उसे बस से हरिद्वार एक होटल में लेकर पहुंचा था। आरोप लगाया था कि होटल के कमरे में पहुंचते ही आरोपी ने शिकायतकर्ता लड़की के साथ बुरी नीयत से अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी थी। पीड़िता ने कड़ा एतराज जताते हुए अपने पिता को सारी आपबीती बताई थी पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार आर्य के खिलाफ संबधित धाराओं में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था।सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।
जुर्माना राशि नही देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा
एफटीएस कोर्ट ने आरोपी को पीड़ित लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में दो वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।