हरिद्वार/ दीपक नाथ गोस्वामी
पांच वर्षीय मासूम बच्ची से छेड़छाड़ व लैंगिक हमला कर उत्पीड़न करने के मामले में एफटीएससी/अपर जिला जज चन्द्रमणि राय ने आरोपी युवक को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 26 मई 2021 कोतवाली नगर क्षेत्र में रात्रि नौ बजे घर के बाहर एक मासूम बच्ची खेल रहीं थी। तभी मौका पड़ोस में रहनेवाला आरोपी युवक बच्ची को चीज दिलाने के बहाने उसे उठाकर एक सुनसान गली की तरफ जाने लगा था।वहीं,लोगों के बच्ची को ले जाते देखने पर आरोपी युवक बच्ची को नीचे जमीन पर छोड़कर भाग गया था। पीड़ित बच्ची ने अपने पिता को सारी आपबीती बताई थी।
अगले दिन शिकायतकर्ता पिता ने स्थानीय पुलिस में आरोपी गौरी उर्फ गौरव पुत्र दिनेश निवासी नई बस्ती रामगढ़ खड़खड़ी कोतवाली नगर हरिद्वार के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। साथ ही, जुर्माना राशि जमा जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।