गैंगरेप व देह व्यापार कराने की आरोपी महिला की जमानत अर्जी रद्द

हरिद्वार।संवाददाता

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म व अनैतिक देह व्यापार करने के मामले में दूसरी आरोपी महिला की जमानत अर्जी अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।जबकि आरोपी महिला का चौथा आरोपी पति बंटी उर्फ विपिनकांत मौके से फरार हो गया था।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि आठ अगस्त 2023 को स्थानीय एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम को ज्वालापुर क्षेत्र में स्थित एक रिहायशी कॉलोनी में नाबालिग व अन्य महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराने की सूचना मिली थी।सूचना मिलने पर ह्यूमन ट्रैफलिंक टीम ने मौके पर छापा मारकर एक 15 वर्षीय पीड़िता व शिकायतकर्ता युवती को बरामद किया था। ह्यूमन ट्रैफलिंक टीम ने नाबालिग समेत दो पीड़ितों के साथ आरोपी महिला शीला उर्फ संतोषी,साधना व सन्नीराज को मौके पर पकड़ा था।जबकि मौके से आरोपी बंटी उर्फ विपिनकान्त भागने में सफल हो गया था।आरोप लगाया है कि आरोपी महिला व उसके साथी मौके से बरामद 15 वर्षीय लड़की व एक महिला को बहला फुसलाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म,सामूहिक दुष्कर्म व अनैतिक देह व्यापार का धंधा करा रहे थे।पीड़ित युवती ने सभी चारों आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जिसपर स्थानीय ह्यूमन ट्रैफलिंक टीम ने आरोपी महिला साधना पत्नी बंटी उर्फ विपिनकांत निवासी छोटा नवी थाना व जिला हाथरस यूपी समेत चार के खिलाफ संबंधित धाराओ में केस दर्ज कर जेल भेज दिया था।फिलहाल,उक्त केस में विचारण चल रहा है।मामले की सुनवाई के बाद एडीजे/एफटीएससी न्यायाधीश ने आरोपी महिला साधना की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विचारण कोर्ट ने पूर्व में दो आरोपियों बंटी उर्फ विपिनकांत व शीला उर्फ संतोषी की जमानत अर्जियां रद्द कर चुकी है।

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