हरिद्वार। संवाददाता
नाबालिग लड़की से बहला फुसलाया भगाकर ले जाने व डरा धमकाकर शादी कर लगातार दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। यही नही,आरोपी युवक पर पीड़ित लड़की को गर्भवती करने का आरोप भी लगाया गया है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि रानीपुर क्षेत्र में से एक 14 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी। आरोप है कि पड़ोसी आरोपी युवक 14 वर्षीय पीड़ित लड़की को बहला फुसलाकर ले गया और शादी कर छह माह की गर्भवती कर दिया है। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी टीटू यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी ग्राम सुंदरा मुंदरा थाना चांदपुर जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी टीटू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता ने घर लौटकर सारी आपबीती परिजनों को सुनाई थी।