हरिद्वार। संवाददाता
राजन हत्याकांड में शामिल आरोपी हर्ष मेहता की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने रद्द कर दी।आरोप है कि करीब डेढ़ दर्जन हथियाबंद हमलावरों के साथ मिलकर राजन की हत्या को अंजाम दिया गया था।
वादी पक्ष के अधिवक्ता सुशील कुमार ने बताया कि 16 मार्च 2025 की रात पथरी क्षेत्र स्थित बहादरपुर जट गांव निवासी राजन मोटर साईकिल पर सामान लेने के लिए ज्वालापुर जा रहा था। उसी दौरान इक्कड़ रेलवे स्टेशन फाटक पर दो चार पहिया वाहनों पर पहुंचे हथियारबंद हमलावरों ने राजन को जान से मारन की नीयत पर तमंचे से फायर करने का आरोप लगाया है। यही नही,मुख्य आरोपी जतिन चौधरी पर राजन की जांघ पर गोली मारने का आरोप है। मौके पर राजन की मृत्यु हो गई थी। आरोप लगाया है कि घटना को अंजाम देकर सभी हमलावार मौके से फरार हो गए थे। मृतक राजन के भाई ने आरोपी हर्ष मेहता पुत्र मनोज कुमार निवासी बहादरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना बिहार समेत करीब डेढ़ दर्जन हमलावरों के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।
वहीं,घटना में दूसरे पक्ष की ओर से जतिन चौधरी को भी गंभीर चोटे पहुंची थी।
पुलिस ने आरोपी हर्ष मेहता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने आरोपी हर्ष मेहता की जमानत अर्जी रद्द कर दी है