*हरिद्वार/ विजय सुब्रह्मण्यम*
टीबी की बीमारी का झाड़फुंक से इलाज करने के बहाने से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी युवक की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला जज एफटीएससी चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेन्द्र चौहान ने बताया कि बहादराबाद क्षेत्र में एक विवाहित महिला टीबी की बीमारी से पीड़ित चली आ रही थी। देहरादून व रुड़की अस्पताल में इलाज कराने पर भी आराम नहीं मिला था। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि बीते अक्तुबर माह में उसके पति का दोस्त आरोपी शौकीन झाड़ फूंक करने के लिए कमरे में लेजाकर खुशबू सुंघाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था। विरोध करने पर आरोपी युवक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। यहीं नहीं,इसके कुछ दिनों बाद आरोपी युवक पर झाड़ फूंक के बहाने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि अपने सुसरा लीजन को बताने पर भी इनके माध्यम आरोपी युवक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप है। मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला एफटीएससी न्यायाधीश ने आरोपी शौकीन पुत्र सलीम निवासी ग्राम मिर्जापुर मुस्तफाबाद थाना बहादराबाद हरिद्वार की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी है।